वाराणसी जनपद के हरहुआ ब्लाक के पश्चिमपुर(चमाव) गाँव के 94 दलित मनरेगा श्रमिकों को समय से काम न देने की शिकायत पर उपायुक्त, मनरेगा-वाराणसी द्वारा खंड विकास अधिकारी को जारी पत्र |
केंद्रीय कार्यालय:- SH-8/45 पुरानी चुंगी, शिवपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
221003, भारत
(अध्यक्ष) दूरभाष-9125040585
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सेवा में,
श्रीमान मनरेगा आयुक्त महोदय,
जनपद-वाराणसी
विषय: वाराणसी जनपद
के हरहुआ ब्लाक के पश्चिमपुर(चमाव) गाँव के 94 दलित मनरेगा श्रमिकों को लिखित में
काम मांगे जाने के उपरांत भी समयान्तर्गत काम न देने पर आप द्वारा दोषी लोगों पर
कार्यवाही करते हुए उपरोक्त सभी श्रमिकों को काम दिलाने के संबंध में पत्र |
महोदय,
संलग्न पत्र दिनांक 25.01.16 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, इस पत्र के
साथ उपरोक्त गाँव के 94 दलित मनरेगा श्रमिकों का मनरेगा में काम मांगने का मांग
पत्र खंड विकास अधिकारी, हरहुआ को पंजीकृत डाक से भेजा गया था जिसके क्रम में दिनांक
04.02.16 गाँव में खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक आये थे
और सभी श्रमिकों को बताया था कि दिनांक 10.02.16 से सभी को 14 दिन का काम के.के.
इंटर कालेज, कोइराजपुर के पास बन रहे नाले में मिल जायेगा | पर आज इस पत्र के लिखे
जाने तक किसी को भी काम नहीं मिला |
अत: श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवम् “उत्तर
प्रदेश रोजगार गारंटी शिकायत निवारण तन्त्र नियमावली-2009” के तहत दोषी लोगों
को दंडित करते हुए इन सभी श्रमिको को काम देने की कृपा करें |
संलग्न : खंड विकास अधिकारी हरहुआ को भेजे गए मांग पत्र के साथ प्रार्थना पत्र
(3 पेज)
: उत्तर प्रदेश रोजगार गारंटी
शिकायत निवारण तन्त्र नियमावली-2009 (4 पेज)
दिनांक : 19.02.2016 भवदीय
(अनिल कुमार मौर्य)

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